लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत

लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत

Land for Job Scam: लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को 1 लाख रुपए के मुचलके के साथ जमानत दे दी है। वहीं, कोर्ट ने सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है।

आपको बता दें, कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 8 लोगों को समन भेजा था। जिन आरोपियों को समन भेजा गया था, उनमें पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी और तेजप्रताप के अलावे अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी शामिल हैं। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में तेजप्रताप को पहली बार समन भेजा है।

कोर्ट ने क्या कहा?

लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट ने कहा कि समन की तामील करते हुए सभी आरोपी पेश हुए हैं। सभी आरोपीयों ने जमानत अर्जी दाखिल की है। जिसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होनी है।

तेजस्वी यादव ने जमानत मिलने के बाद क्या कहा?

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये मामला राजनीतिक है। केस में कोई दम नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिश है। कोर्ट पर भरोसा है, उसने हमें जमानत दी है। उन्होंने आगे कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 

क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला?

यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री थे। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर रेलवे में ग्रुप D की भर्ती में कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी पर लगवाया था। आरोप है कि राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के नाम पर की गई डीड के जरिए ये जमीनें ट्रांसफर हुई हैं।

जिसके बाद CBI ने दावा किया कि ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। फिर भी लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में तमाम जोनल रेलवे में सब्सीट्यूट्स के रूप में नियुक्त किया गया। पिछले महीने ED ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया है। जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को पेश होने का आदेश दिया था।  

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