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कुलदीप सिंह सेंगर को लगा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद निलंबन पर लगाई रोक

कुलदीप सिंह सेंगर को लगा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद निलंबन पर लगाई रोक

Kuldeep Singh Sengar: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मई) को 2017 के उन्नाव रेप केस में बड़ी सुनवाई की है| कोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील को रद्द कर दिया, जिसमें उसकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी|

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, जिसमें कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करने का निर्णय लिया गया था| अदालत ने कहा, वह हाई कोर्ट के फैसले को सीधे नहीं रद्द कर रहे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर अभी विचार होना जरूरी है|

2 महीने के अंदर लें फैसला- SC

सर्वोच्चा न्यायालय ने हाई कोर्ट को 2 महीने के अंदर मुख्य अपील पर फैसला लेने का निर्देश दिया है| सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है| सुनवाई के दौरान सीनियर वकील एन. हरिहरन ने अपनी दलील में कहा कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी|

उन्होंने कहा कि इस मामले में AIIMS बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सभी रिपोर्ट सेंगर के पक्ष में है उसके बाद भी वह जेल में बंद हैं| तभी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मुख्य सजा IPC की धारा 376(1) के तहत उम्रकैद की है| फिर सीजेआई ने कहा फिलहाल मामला सजा निलंबित का था,लेकिन कुछ बातें अभी हैं जिन पर विचार होना आवश्यक है|

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क्या था मामला?

कुलदीप सिंह सेंगर पर साल 2017 में कथित एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और फिर उसके परिवार को धमकाने का आरोप था| साल 2019 में सीबीआई ने सेंगर को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई|

बता दें कि दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था| तब पीड़िता ने फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी. लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखने को मिली है| 
 

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