
Jacqueline Fernandez Case: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को राहत मिली है। दरअसल, अभिनेत्री की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देशालय प्रवर्तनालय यानी ईडी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में जैकलिन ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200करोड़ रूपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ ED की तरफ से दर्ज केस को निरस्त करने की मांग की है।
इस मामले में जैकलिन फर्नांडीज ने दावा किया है कि वह खुद इस पूरे मामले में पीड़िता है न कि कोई अपराधी। अभिनेत्री ने कहा है कि उन्हें उस अपराध में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि उस मामले में उनका बयान भी दर्ज किया गया है जिससे उनके पक्ष में अनुकूल निष्कर्ष निकला है। जैकलिन ने कहा कि इससे उस दलील को समर्थन मिलता है कि उन्हें चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए गंभीर अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
याचिका में कही गई ये बात
याचिका में ये बात भी कही गई है, “एक बार जब जांच एजेंसी ने अपने विवेक से याचिकाकर्ता को अपराध में अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में पेश किया है, तो तार्किक रूप से, अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।”वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 29जनवरी को होगी।
क्या था मामला
बता दें, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से जुड़ा ये मामला 200करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का है। जैकलीन ने इस मामले में ईडी के द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की थी जिसको लेकर अभिनेत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा एक दिन पहले बुधवार को ही खटखटाया था। इस याचिका में ईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र और यहां एक सुनवाई अदालत के समक्ष लंबित संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की गई थी।
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