
WB SSC Teacher Appointment Case: पश्चिम बंगाल सरकार को शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए CBI जांच के कुछ हिस्से को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जो नए पद (Supernumerary Posts) बनाए थे, उनकी अब CBI जांच नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह राहत सिर्फ नए पदों के मामले में दी गई है। बाकी मामलों में CBI जांच पहले की तरह जारी रहेगी। कोर्ट का यह भी कहना है कि आज का फैसला बाकी मामलों की जांच पर कोई असर नहीं डालेगा।
ममता सरकार ने बनाए थे नए पद, हाई कोर्ट ने दी थी जांच की मंजूरी
राज्य सरकार ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए अतिरिक्त शिक्षक पद बनाए, जिन पर सवाल उठे थे। इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि इसकी भी CBI जांच होनी चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने 25हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ नए पद बनाने के फैसले की जांच नहीं होगी। इससे बंगाल सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बाकी मामला अब भी जांच में बना रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को बताया था गलत
इससे पहले, 3अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 25,753शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती सही तरीके से नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया में कई गड़बड़ियाँ हुई थीं और यह शक के घेरे में है। ये सभी भर्तियाँ 2016में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) के ज़रिए की गई थीं।
ममता बनर्जी का भावुक बयान
फैसले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भावुक हो गईं। उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की, जिनकी नौकरियाँ चली गईं हैं। ममता ने कहा कि वो अपने आखिरी सांस तक इन लोगों के लिए लड़ती रहेंगी, चाहे उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े।
उन्होंने कहा कि, "अगर मुझे जेल भी जाना पड़े, तब भी मैं ये तय करूंगी कि किसी भी योग्य इंसान को नौकरी से न निकाला जाए। जब तक मैं जिंदा हूं… ये मेरा वादा है।"
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