Kolkata Rape Case: ‘मैं आपके साथ हूं, पद की चिंता नहीं’, डॉक्टरों के धरने में ममता बनर्जी का इमोशनल दांव

Kolkata Rape Case: ‘मैं आपके साथ हूं, पद की चिंता नहीं’, डॉक्टरों के धरने में ममता बनर्जी का इमोशनल दांव

Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के बाद से जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन पूरे शबाब पर है। हजारों जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर डॉक्टरों को आश्वासन दिया और उनके आंदोलन का समर्थन किया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "मैं आपकी पीड़ा को समझती हूं और इसलिए आपके साथ हूं। मुझे अपने पद की चिंता नहीं है। छात्र जीवन में मैंने भी कई आंदोलनों में भाग लिया है। हमारी प्राथमिकता आपकी सुरक्षा है।" उन्होंने यह भी कहा कि वे सीबीआई से दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करेंगी।

डॉक्टरों के साथ ममता की मुलाकात

12सितंबर को, सीएम ममता बनर्जी और डॉक्टरों की प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक लाइव प्रसारण की मांग के कारण नहीं हो पाई थी। ममता के साथ डीजीपी राजीव कुमार भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे अपनी बात को स्पष्ट रूप से पेश करने का मौका दें। उन्होंने कहा, "मैं आपके आंदोलन को सलाम करती हूं। आपकी सड़कों पर उपस्थिति के कारण मैं रात को ठीक से सो नहीं सकी हूं। अगर आप लोग काम पर लौट आएं, तो मैं आपकी सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगी।"

डॉक्टरों का प्रदर्शन पांचवे दिन भी जारी

स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर के बाहर जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन पांचवे दिन भी जारी रहा, और मूसलधार बारिश भी उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर अनिकेत महतो ने पीटीआई से कहा, "हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं और मृतका को न्याय नहीं मिलता, तब तक कोई भी ताकत हमें यहां से हटा नहीं सकती।"

सौम्या चक्रवर्ती नामक एक अन्य डॉक्टर ने स्पष्ट किया, "अगर कोई हमें अड़ियल और जिद्दी मानता है, तो यह गलत है। हम केवल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, राजनीति का कोई स्थान नहीं है।"

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के आसपास बढ़ाई गई निषेधाज्ञा

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास लगाए गए निषेधाज्ञा की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह आदेश पहली बार 18 अगस्त को लगाया गया था, और एक निर्दिष्ट क्षेत्र में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता है।

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