दिल्ली में गड़बड़ी की आशंका, 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू, इन गतिविधियों पर लगी रोक

दिल्ली में गड़बड़ी की आशंका, 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू, इन गतिविधियों पर लगी रोक

नई दिल्लीदिल्ली में कई स्थानों पर अगले छह दिनों के लिए धारा 163लागू कर दी गई है। यह आदेश 30सितंबर से 5अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा, और इसके तहत नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के हथियार लेकर आने पर भी रोक होगी।

दिल्ली पुलिस ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि विभिन्न संगठनों ने आगामी दिनों में विरोध प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इनमें वक्फ संशोधन विधेयक, शाही ईदगाह विवाद और एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। इन कारणों से पुलिस ने इसे कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से आवश्यक समझा।

गांधी जयंती और चुनावों की तैयारी

पुलिस ने नोटिस में बताया कि 2अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीवीआईपी व्यक्तियों की भारी आवाजाही होगी। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनावों के चलते, दिल्ली की सीमाओं पर लोगों और वाहनों की आवाजाही की निरंतर जांच की आवश्यकता है। पुलिस ने यह भी बताया कि चुनावों के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिशें हो सकती हैं।

पाबंदियों की सूची

दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश में बताया कि धारा 163के लागू होने के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी:

- पाँच या अधिक अनाधिकृत व्यक्तियों का एकत्र होना।

- फायरआर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले और तलवारें लेकर चलना।

- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धरना या प्रदर्शन करना।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023की धारा 223के तहत दंडनीय होगा।

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