दिल्ली में 'एंड ऑफ लाइफ' गाड़ियों पर कार्रवाई शुरू, पार्किंग पर रोक, फ्यूल नहीं मिलेगा

दिल्ली में 'एंड ऑफ लाइफ' गाड़ियों पर कार्रवाई शुरू, पार्किंग पर रोक, फ्यूल नहीं मिलेगा

Air Pollution Control New Rule: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में अब पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त नियम लागू किए गए हैं।परिवहन विभाग ने कहा है कि जो गाड़ियां तय समय से ज्यादा पुरानी हो गई हैं, उन्हें अब सड़क पर चलने की इजाजत नहीं मिलेगी।

बता दें कि, 2024से दिल्ली में 10साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल या CNG गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इन गाड़ियों की संख्या 55लाख से ज्यादा है। इन सभी गाड़ियों की लिस्ट अब परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। अब ऐसी गाड़ियां किसी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे घर के बाहर, सड़क किनारे या पार्किंग में खड़ी नहीं की जा सकतीं। ऐसा करने पर गाड़ी जब्त हो सकती है और भारी जुर्माना भी लगेगा।

वाहन मालिकों के पास तीन विकल्प

सरकार ने ऐसे वाहन चालकों के लिए तीन विकल्प दिए हैं:

- निजी पार्किंग में रखें: गाड़ी को सिर्फ अपनी निजी पार्किंग में रखें। किसी साझा या सोसाइटी पार्किंग में पार्क नहीं कर सकते।

- एनओसी लेकर NCR से बाहर ले जाएं:गाड़ी की अंतिम तारीख से एक साल के अंदर 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) लेकर उसे दिल्ली-एनसीआर के बाहर ले जाना होगा।

- गाड़ी स्क्रैप कराएं:आप गाड़ी को 'वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग एप्लिकेशन' के जरिए स्क्रैपिंग सेंटर में जमा कर सकते हैं। इससे नई गाड़ी की खरीद पर टैक्स में छूट मिल सकती है।

उल्लंघन पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्त

अगर कोई पुरानी गाड़ी सड़क पर चलती या सार्वजनिक स्थान पर खड़ी मिली, तो 5,000से 10,000रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। सरकार का अगला कदम यह भी है कि जल्द ही इन गाड़ियों को ईंधन देने से भी मना कर दिया जाएगा।

NOC के बाद भी नहीं हटाई गाड़ी तो पार्किंग भी अवैध

अगर वाहन को NOC जारी होने के एक महीने के भीतर NCR से बाहर नहीं ले जाया गया, तो उसकी पार्किंग को भी अवैध माना जाएगा। ट्रैफिक पुलिस, MCD, NDMC, दिल्ली छावनी बोर्ड जैसी एजेंसियां गाड़ी को जब्त कर सकती हैं।

जनहित में फैसला, समय रहते करें कार्रवाई

परिवहन विभाग ने कहा है कि यह फैसला जनहित में है। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे या तो गाड़ी स्क्रैप कराएं या NOC लेकर उसे NCR से बाहर भेज दें।

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