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Haryana Pension Scheme: हरियाणा में कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वन-टाइम, वन-वे स्विच कर सकेंगे

Haryana Pension Scheme: हरियाणा में कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वन-टाइम, वन-वे स्विच कर सकेंगे

Haryana Pension Scheme: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा (One-time, One-way Switch Facility) को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की थी, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुई। इसी प्रकार, भारत सरकार के अनुरूप हरियाणा सरकार ने भी 2 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की थी, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी हुई।

हरियाणा नई पेंशन स्कीम

इसके उपरांत, भारत सरकार ने 25 अगस्त, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा प्रदान की। इसके मद्देनजर उक्त निर्णय को राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में 2 जुलाई, 2025 को अधिसूचित सूचना का भी संदर्भ लिया जाएगा कि एक साथ एक ही प्रकार से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हरियाणा नई पेंशन स्कीम की उपलब्धता सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए होगी जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुना है।

कैसे लिया जाएगा इसका लाभ?

यह स्विच सुविधा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी किसी भी समय प्रयोग कर सकेंगे, किन्तु अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) की तिथि से एक वर्ष पूर्व तक ही इसका लाभ लिया जा सकेगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्विच सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अंतर्गत ही बना रहेगा। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में कर्मचारी को दंडस्वरूप सेवा से हटाया गया हो, बर्खास्त किया गया हो या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हो अथवा जिन मामलों में भारी जुर्माना हो, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित या प्रस्तावित हो, उनमें यह स्विच सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

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