हरियाणा विधानसभा में लाइव प्रसारण को लेकर लागू हुए ये नियम, चैनलों को लेनी होगी इन से अनुमति

हरियाणा विधानसभा में लाइव प्रसारण को लेकर लागू हुए ये नियम, चैनलों को लेनी होगी इन से अनुमति

Haryana Vidhan Sabha: हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपनी कार्यवाही के लाइव प्रसारण को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर 21 अगस्त, 2025 को जारी किया गया, जिसमें टीवी चैनलों को लिए नए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत, लाइव कवरेज के प्रसारण को कंट्रोल किया जाएगा। टीवी चैनलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सीधा प्रसारण शेयर करने से रोक दिया गया है। नए सर्कुलर के अनुसार, सिर्फ उन टीवी चैनलों को लाइव कवरेज की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास स्पीकर की अनुमति होगी।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

टीवी चैनलों को अपने चैनल के नाम का वॉटरमार्क लगाना होगा। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के लोगो का भी इस्तेमाल करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी टीवी चैनल लाइव प्रसारण को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर नहीं कर सकेगा। साथ ही कार्यवाही के हटाए गए हिस्सों को किसी भी मीडिया पर प्रसारित करने अनुमति नहीं होगी।

प्रसारण पर लग सकता है रोक

सरकार के इस फैसले को पारदर्शिता पर रोक लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि ये कदम सोशल मीडिया को शांत करने के जैसा है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी टीवी चैनल इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसे भविष्य में कार्यवाही के प्रसारण से रोक दिया जाएगा। 

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