Gujarat Police Recruitment: गुजरात सरकार ने पुलिस भर्ती को और भी आसान बना दिया है और इसे लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा की है। अब गुजरात पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को खास छूट मिलने वाली है। इस प्रक्रिया के दौरान अब कोई भर्ती परीक्षा नहीं देनी होगी। सरकार ने फैसला लिया है कि बिना किसी शारीरिक योग्यता और लिखित परीक्षा के उन्हें पुलिस की नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही इन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण का फायदा भी मिलेगा।
सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूरत में मीडिया को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की राज्य सरकार ने, केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को परीक्षा से छूट देते हुए सीधी नियुक्ति देने का फैसला लिया है। अपनी जवानी में देश की सीमाओं पर दिन-रात सुरक्षा में तैनात रहने वाले अग्निवीर अब गुजरात पुलिस के साथ काम करने वाले हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य पुलिस बल और ज्यादा मजबूत बनेगा। सीमाओं की विषम परिस्थितियों में अग्निवीरों की ओर से निभाई गई सेवाओं और उनके अनुभवों का लाभ राज्य की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में मिलेगा।
कितना मिलेगा आरक्षण?
उपमुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पूर्व अग्निवीरों को पहले ही शारीरिक परीक्षा से छूट दी गई थी। अब सरकार ने उन्हें भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की परीक्षा से छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, उन्हें उम्र में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। हालांकि, भर्ती की प्रक्रिया, पात्रता की शर्तों और बिना परीक्षा चयन से जुड़े विस्तृत नियमों की जानकारी सरकारी प्रस्ताव और आगामी आधिकारिक प्रेस नोट से साफ हो पाएगी।
किन-किन पदों पर होगी भर्ती
गुजरात पुलिस की हथियारधारी पुलिस उपनिरीक्षक (पीएसआइ), हथियारधारी कांस्टेबल, एसआरपीएफ कांस्टेबल, जेलर, जेल सिपाही के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को इस घोषणा का लाभ मिलेगा।
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