SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, जानें कब होगी सुनवाई

SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, जानें कब होगी सुनवाई

Bihar SIR: बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया है। आयोग ने कहा है कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना किसी सूचना, सुनवाई का अवसर दिए और तर्कपूर्ण आदेश के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी योग्य मतदाताओं का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

कब होगी सुनवाई?

आयोग ने ये फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि राज्य में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की कोशिशों की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने आरोप लगाया कि 65 लाख मतदाताओं को गलत तरीके से सूची से बाहर किया गया है। पारदर्शिता के मुताबिक उनकी सूची प्रकाशित नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को निर्वाचन आयोग को हलफनामा दर्ज कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। अब इस मामले में 13 अगस्त को सुनवाई होगी।

7.24 करोड़ लोगों ने किए दस्तावेज जमा

आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है और 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह चरण बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम और फॉर्म जुटाने के बाद पूरा हुआ। 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने अपने नाम की पुष्टि करते हुए दस्तावेज जमा किए हैं। 

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