Google, Facebook और X पर DOT सख्त, इन कंटेंट को तुरंत हटाने का दिया निर्देश

Google, Facebook और X पर DOT सख्त, इन कंटेंट को तुरंत हटाने का दिया निर्देश

Tech News: DoT यानी दूरसंचार विभाग ने Facebook, Instagram, Google, X समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ स्पेसिफिक कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को दूरसंचार विभाग का आदेश मानते हुए ये कंटेंट 28 फरवरी 2025 तक हटाने होंगे। इसके लिए कंपनियो को 10 दिन का समय दिया गया है। दूरसंचार विभाग का कहना है कि ये स्पेसिफिक कंटेंट टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अनुसार नहीं है और स्कैमर्स इनका फायदा उठाकर लोगों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं।

कंटेंट हटाने के निर्देश

दूरसंचार विभाग ने फेसबुक, गूगल और X जैसे प्लेटफॉर्म को अपनी एडवाइजरी में उन सभी कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें इंफ्लुएंशर्स ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) को बाईपास करने के तरीके बताएं हैं। कई इंफ्लुएंशर्स ने अपने वीडियो कंटेंट में CLI को बाईपास करके बिना नंबर जाहिर किए कॉल रिसीव करने वालों को अलग नंबर कैसे दिखाएं ये बताया है। DoT का कहना है कि स्कैमर्स सोशल मीडिया पर मौजूद इस तरह के वीडियो की सहायता से लोगों को ठग सकते हैं।

CLI स्पूफिंग

नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के मुताबिक, इसे CLI स्पूफिंग कहा जाता है। हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट के तहत आम तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी MeitY के अंदर आता है, लेकिन दूरसंचार विभाग ने इन कंटेंट को हटाने के निर्देश इसलिए दिए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद ये कंटेंट टेलीकॉम एक्ट के अनुकूल नहीं हैं।

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