दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, इस बात के लिए कोर्ट ने दी राहत

दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, इस बात के लिए कोर्ट ने दी राहत

Sharjeel Imam Get Bail: दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार यानी 9 मार्च को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखरेख करने के लिए 10दिन की जमानत दी है।            

एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेई ने शरजील इमाम को 20मार्च से 30मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। शरजील इमाम ने अदालत में अर्जी देकर 10दिनों की जमानत की मांग की थी। उनकी ओर से वकील ने दलीलें दी कि उनके सगे भाई की जल्द ही शादी होने वाली है। ऐसे में परिवार में उनकी मौजूदगी जरूरी है।

10 दिन की जमानत मिली

शरजील के वकील ने कहा उनकी मां की तबीयत काफी खराब है और उनकी देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इन परिस्थितियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए शरजील इमाम को 10दिनों की जमानत दी है।

कब हुआ था दिल्ली दंगा

बता दें कि दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में हिंसा उस समय हुई थी जब साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हिंसा और आगजनी के दौरान 53 लोगों की जान गई थी। आक्रोशित लोगों ने केंद्र सरकार के फैसलों- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सीएए व एनआरसी के विरोध में सबसे लंबा चलने वाला धरना शाहीन बाग में जेएनयू छात्र शरजील इमाम ने खड़ा किया था और यहीं दिल्ली दंगों की साजिश रची गई। 

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