
Delhi Metro: अगर आप दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मेट्रो में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब सख्ती बढ़ने वाली है। डीएमआरसी जुर्माने की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अब यात्रियों को 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। ये बदलाव जन विश्वास (विधियों में संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत किए जा रहे हैं। इस विधेयक को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पेश किया।
6 महीने तक की हो सकती है जेल
प्रस्तावित बदलावों के अनुसार, मेट्रो में नशे की हालत में सफर करने, झगड़ा करने, थूकने या फर्श पर बैठने जैसे मामलों में जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तक किया जा सकता है। इसके अलावा, आपत्तिजनक सामान ले जाने पर भी इतना ही जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। सबसे सख्त नियम उन लोगों के लिए होंगे जो मेट्रो के डिब्बों में लिखते या पोस्टर चिपकाते हैं। अभी इस अपराध के लिए 6 महीने तक की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये तक किया जा सकता है।
क्या है इस बदलाव का उद्देश्य?
वहीं, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुषों के प्रवेश पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। अभी इस मामले में 250 रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये तक किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद छोटे-छोटे अपराधों को आर्थिक दंड के जरिए नियंत्रित करना और मेट्रो में अनुशासन बनाए रखना है
साथ ही कानून की कुछ धाराओं को भी अपडेट किया जा रहा है, जैसे पुराने कानूनों की जगह नए भारतीय कानूनों का उल्लेख जोड़ा जाएगा। मौजूदा समय में कई मामलों में जुर्माना काफी कम है, जैसे कुछ धाराओं में 200 रुपये या 250 रुपये तक ही दंड है, जो अब बढ़ाकर ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। इन नए नियमों के लागू होने के बाद मेट्रो में यात्रा करने वालों को अधिक सतर्क रहना होगा। छोटे नियमों की अनदेखी अब जेब पर भारी पड़ सकती है।
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