Supreme Court से सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ED को जारी किया नोटिस

Supreme Court से सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ED को जारी किया नोटिस

Delhi Liquor Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सीएम केजरीवाल की याचिका पर शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब देने के लिए कहा है। सीएम केजरीवाल ने चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग की थी लेकिन शीर्ष अदालत ने 29 अप्रैल तक मामले की सुनवाई टाल दी और ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा है।

इस मामले की सुनवाई के वक्त जब सीएम केजरीवाल के वकील दलील दे रहे थे उसी दौरान अदालत ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा कर रखिए। शीर्ष अदालत के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की।

हाईकोर्ट से मिला था झटका

 वहीं इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक ईडी ने की है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘थोड़ा विकल्प’ बचा था।

बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दूसरी तरफ, आज 15 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

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