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दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI को लगाई फटकार, विनेश फोगाट को ट्रायल खेलने की मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI को लगाई फटकार, विनेश फोगाट को ट्रायल खेलने की मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को बड़ी राहत देते हुए एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की चयन नीति मातृत्व अवकाश के बाद वापसी करने वाले खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर नहीं देती, जो भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने की। अदालत ने निर्देश दिया कि चयन ट्रायल की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन (IOA) का एक-एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी ट्रायल के दौरान मौजूद रहेगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि खेल और न्याय दोनों के हित में यह आवश्यक है कि विनेश फोगाट को चयन ट्रायल में भाग लेने का अवसर दिया जाए। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें जारी किया गया शो-कॉज नोटिस “पहले से तय” और “बंद मामलों को दोबारा खोलने” जैसा प्रतीत होता है।

दरअसल, WFI ने एंटी-डोपिंग नियमों का हवाला देते हुए विनेश फोगाट को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

विनेश फोगाट की ओर से अदालत में दलील दी गई कि चयन नीति और कार्रवाई उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को दर्शाती है। वहीं अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान कर दी। इस फैसले को महिला खिलाड़ियों और मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी करने वाली खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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