Supreme Court Comment On Tahir Hussain Plea: ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही सुनवाई पीठ ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है। जिन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है।
मामले में न्यायमूर्ति पंकज मिथल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने समय की कमी के कारण सुनवाई रोक दी, लेकिन जैसे ही दिन की कार्यवाही शुरू हुई, ताहिर हुसैन के वकील ने मामले का उल्लेख किया और 21 जनवरी को सुनवाई का आग्रह किया।
हाईकोर्ट से मिली थी पैरोल
पीठ ने जवाब में टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। ताहिर हुसैन के वकील ने जानकारी देते हुए कहा कि उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पैरोल दी थी।
हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था मना
हालांकि, इसने चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत के लिए उनकी याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि हिंसा में मुख्य अपराधी होने के नाते ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई। हाईकोर्ट ने कहा कि दंगों के सिलसिले में उनके खिलाफ लगभग 11 एफआईआर दर्ज की गई थीं और वह संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले और यूएपीए के तहग गिरफ्तार किए गए थे।
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