
पटियाला: पंजाबी गायक दलेर मेहंदी 19 साल पुराने मानव तस्कती मामले पटियाला हाउस कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को 19 साल पुराने मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी को दो साल कैद की सजा सुनाने वाले निचली अदालत के 2018 के फैसले को बरकरार रखा।
तो वहीं अदालत ने दलेर मेहंदी को 2003 में कबूतरबाजी से जुड़े मामले में दोषी ठहराया था।19 सितंबर 2003 को दलेर मेहंदी के बड़े भाई शमशेर मेहंदी पर कबूतरबाजी के संगीत बैंड के माध्यम से लोगों को अवैध रूप से विदेश ले जाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान इस मामले में दलेर मेहंदी का भी नाम सामने आया था।
जानकारी के लिए बता दे कि,दलेर मेहंदीखिलाफ 2003 में मामला दर्ज किया गया था और 15 साल बाद 2018 में निचली अदालत ने उसे 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब सत्र अदालत ने भी बरकरार रखा है। हालांकि, दलेर मेहंदी के पास नियमानुसार फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है।
दर्ज FIRके अनुसार
आपको बता दे कि, 2003 में सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में दो मंडलियां ली थीं।इस दौरान 10 लोगों को समूह के सदस्यों के रूप में अमेरिका ले जाया गया और अवैध रूप से "छोड़ दिया" गया।पुलिस ने पहले अदालत के समक्ष दो याचिकाएं दायर की थीं।जिसमें कहा गया था कि दलेर को मामले में आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनका आव्रजन धोखाधड़ी से कोई लेना-देना नहीं था। जिसे 'कबूतरबाजी' कहा जाता है, जिसका अर्थ है, पंजाब में कई युवाओं का जिक्र करते हुए अवैध तरीके से बसने की कोशिश कर रहे थे।
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