गोल्ड स्मगलिंग केस में रान्या राव को कोर्ट ने सुनाई सजा, जाना होगा जेल; जमानत के लिए नहीं कर पाएंगी आवेदन!

गोल्ड स्मगलिंग केस में रान्या राव को कोर्ट ने सुनाई सजा, जाना होगा जेल; जमानत के लिए नहीं कर पाएंगी आवेदन!

Ranya Rao Sentenced To Jail: गोल्ड सम्लिंग केस में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सजा की अवधि के दौरान रान्या राव जमानत के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगी यानी उन्हें एक साल जेल में बिताना ही होगा। रान्या राव पर गोल्ड स्मगलिंग करने के आरोप में कोर्ट ने दोषी पाया है। जिसके बाद उन्हे जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में ईडी ने रान्या राव की संपत्ति भी जब्त की है।

कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग केस में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने एक साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) सलाहकार बोर्ड ने पारित किया। रान्या को 3मार्च 2025को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने 14.8किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार, रान्या और दो अन्य आरोपियों को सजा की अवधि के दौरान जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा, यानी वे पूरी सजा जेल में काटेंगे।

34.12करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई

इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रान्या की 34.12करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें बेंगलुरु और तुमकुर में रिहायशी घर, प्लॉट और जमीन शामिल हैं। जांच में पता चला कि रान्या ने हवाला के जरिए सोना खरीदा और बार-बार दुबई की यात्राएं कीं, जिसके कारण वह DRI की निगरानी में थीं

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