महंगा चालान चालक परेशान

महंगा चालान चालक परेशान

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। चालान की रकम इतनी ज्यादा है कि उसे जानने के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें।

हाल ही में गुरुग्राम में पुलिस ने जरूरी कागजात साथ न होने पर एक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपए का चालान बना दिया। वहीं झज्जर में बाइक सवार पर 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया दिया गया। जिसके बाद नया मोटर व्हीकल एक्ट लोगों के निशाने पर आ गया है, और लोग उसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं।

नया मोटर व्हीकल एक्ट लगों के लिए सुविधा से ज्यादा दुविधा बना हुआ है। भारी जुर्माने के चलते एक-दो कागजात न होने पर ही हजारों रुपए का चालान बन रहा है, इसी वजह से लोग इसे निशाने पर लेते हुए सरकार से अच्छी सड़कों और अन्य सुविधाओं को लेकर सवाल पूछ रहे है। हालांकि ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं है। इसके दायरे में वो अधिकरी भी हैं जिनके जिम्मे इन नए नियमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 210B के तहत ऐसा प्रावधान है कि जिस अथॉरिटी पर इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कराने का अधिकार है अगर उससे जुड़ा कोई भी शख्स इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उससे किसी चालान का दोहरा जुर्माना वसूला जाएगा।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया था। लोगों ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन भारी भरकम जुर्माना अब लोगों को अखरने लगा है। ऐसे में मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने संशोधित एक्ट को अभी लागू न करते हुए, इसकी समीक्षा करने, और कुछ बदलावों के साथ इसे लागू करने की बात कही है। कुल मिलाकर कहें तो किसी ने जुर्माना राशी अधिक होने पर आपत्ती जताई है,तो किसी ने कड़े प्रावधानों पर चिंता जाहिर की ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोगों की तरफ से मिल रही प्रतिक्रिया के बाद क्या केंद्र सरकार संशोधित एक्ट में कोई संशोधन करती है, या इसे ऐसे ही चलने देती है।

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