Coaching Guidelines: कोचिंग क्लासेज को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग क्लास के लिए नहीं जा सकते है। अगर सरकार के इस नियम का उल्लंघन करने भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अगर कोई संस्थान इस नियम का उल्लंघन करते है, तो उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही उनकी संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इस नियम के बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं ले सकेंगे। साथ ही अब संस्थान अच्छे नंबर और रैंक दिलाने जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर पाएंगे।
नई गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकेंगे, जिस कोई भी अपराधिक मामला दर्ज हो। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही अब कोचिंग संस्थान के लिए एक वेबसाइट होगी। जिस पर उन्हें पढ़ाने वाले की सभी जानकारी देनी होगी।
पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी
कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले को कम से कम कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपकी योग्यता इनसे कम है। तो आप ट्यूटर और कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकते।
कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र सीमा
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब विद्यार्थी की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए या फिर उसे हाईस्कूल पास होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक शर्त तो पूरी करनी जरूरी है।
लगेगा एक लाख तक का जुर्माना
गाइडलाइन के अनुसार पहली बार नियम तोड़ने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार नियम तोड़ा तो जुर्माने की राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगी। इसके अलावा रजिट्रेशन भी रद्द हो सकता है।
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