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बैंक एफडी, क्रेडिट कार्ड से लेकर एलपीजी के नियमों में एक सितंबर से हो रहा बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर

बैंक एफडी, क्रेडिट कार्ड  से लेकर एलपीजी के नियमों में एक सितंबर से हो रहा बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर

Rule Changes From September One: अगस्त खत्म होने में दो दिन बाकी रह गए हैं। उसके बाद नया महीना सिंतबर शुरू होगा। सितंबर शुरू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव भी होंगे। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा।

दरअसल, बैंकिंग, गैस सिलेंडर बुकिंग, इमिग्रेशन प्रोसेस टैक्स जैसे क्षेत्रों में लागू हो रहे इन नियमों के तहत कई काम समय-सीमा के भीतर पूरे करने होंगे। अगर आप जुर्माना देने से बचना चाहते हैं, तो एक सितंबर से पहले इन 7 बड़े बदलावों की जानकारी रख लें।                                        

बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन स्टाम्प से मिलेगी छूट

एक सिंतबर से भारत से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के निर्देश के अनुसार भौतिक स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री अपने मोबइल या इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

एलपीजी के नियमों में बदलाव  

घरेलू एलपीजी गैस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय कर दी गई है। अगर एलपीजी यूजर्स 31 अगस्त तक अपने कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो 1 सितंबर से मिलने वाली सब्सिडी पर असर पड़ सकता है।  हर महीने की तरह सितंबर की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के नए दाम जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा विमान का ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जिसका सीधा असर हवाई यात्रियों पर होगा।                

आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन

वहीं, वर्ष 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। ये करदाता फॉर्म 3 और 4 का उपयोग करके अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।  

क्रेडिट कार्ड पर क्या बदला 

1 सितंबर से अमेरिकन एक्सप्रेस भारत में प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले माइलस्टोन रिवॉर्ड्स बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही एक्सिस बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किया है, जो 28 अगस्त से लागू हो चुका है।

फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर बदला नियम  

बैंकिंग सेक्टर को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए रिजर्व बैंक के नए निर्देश के तहत फिक्स्ड बैंकों को 3 करोड़ या उससे अधिक की बल्क एफडी पर रोजाना एक सिंतबर सुबह 10:10 से अपनी वेबसाइट पर ब्याद दरें सार्वजनिक करनी होंगी। हालांकि, यह पारदर्शी नियम 1 अक्टूबर से पू्र्ण रूप से लागू होगा।   

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