EPFO Wage Limit: हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया था। जिसके बाद EPFO ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुुए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की सदस्यता और पेंशन कटौती संबंधी नियमों के बारे में जानकारी दी है।
बता दें, यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है और इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के कवरेज में आने की उम्मीद है। वर्तमान में, 15,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारी EPFO की अनिवार्य कवरेज दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए जाने से, 15,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति माह वेतन वर्ग में आने वाले कर्मचारी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत आ जाएंगे।
इस कदम से भविष्य निधि बचत, EPS के तहत पेंशन सुरक्षा और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत बीमा सुरक्षा तक पहुंच बढ़ेगी, लेकिन क्या आपको पता है नई वेतन सीमा के तहत EPS की सदस्यता किन कर्मचारियों को मिलेगी और कौन इस दायरे से बाहर होते है।
किसे मिलेगी EPS की सदस्यता?
मासिक वेतन ₹25,000 या उससे कम होने पर EPS सदस्यता अनिवार्य है। ऐसे मामलों में पेंशन अंशदान काटा जाएगा।
मासिक वेतन ₹25,000 से अधिक होने पर और कर्मचारी पहले कभी EPS सदस्य न रहा हो, तो नई EPS सदस्यता अनिवार्य नहीं है। ऐसे कर्मचारियों से पेंशन अंशदान नहीं काटा जाएगा।
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