Patna News: बिहार की राजधानी पटना में धरना-प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि अपनी मांगों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को गर्दनीबाग स्थित निर्धारित धरना स्थल का ही उपयोग करना होगा। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के अनुसार, हाल के दिनों में विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व सूचना या निर्धारित अनुमति के धरना-प्रदर्शन किए जाने के मामलों की समीक्षा की गई। इसके बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की सुविधा, यातायात के सुचारू संचालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित धरना स्थल का इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित स्थल के अलावा अन्य जगहों पर प्रदर्शन होने से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे आम लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है और उनके रोजमर्रा के काम भी बाधित होते हैं।
स्कूल, अस्पताल और न्यायालयों के कामकाज पर पड़ता है असर
जिला प्रशासन के मुताबिक, अनधिकृत स्थानों पर धरना-प्रदर्शन से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों के कामकाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा व्यापारियों और व्यवसाय से जुड़े लोगों की गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
प्रशासन ने यह भी कहा कि इस तरह की परिस्थितियों में बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, स्कूली बच्चों और एम्बुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इससे जरूरी सेवाओं में देरी होने की आशंका रहती है।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग का उपयोग करने की अपील
जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित व्यक्तियों और संगठनों से अपील की है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए गर्दनीबाग स्थित निर्धारित धरना स्थल का ही उपयोग करें। साथ ही, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और आम नागरिकों की सुविधा बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।
प्रशासन ने साफ किया है कि निर्धारित स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन करने या जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।