Income Tax: लंबे वीकेंड का आपके काम पर नहीं पड़ेगा असर, आयकर विभाग ने रद्द कीं 29 और 31 मार्च की छुट्टियां

Income Tax: लंबे वीकेंड का आपके काम पर नहीं पड़ेगा असर, आयकर विभाग ने रद्द कीं 29 और 31 मार्च की छुट्टियां

Income Tax Department: अगर आपका भी इनकम टैक्स से जुड़ा कोई काम है तो उसे निपटाने के लिए अभी तक आपके पास सिर्फ 3 दिन थे। चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। इस दिन रविवार है। वहीं, शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी थी और 29 मार्च को शनिवार की छुट्टी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो अगले हफ्ते भी लंबा वीकेंड आने वाला था। ऐसे में आपके पास टैक्स से जुड़े काम निपटाने के लिए सिर्फ तीन दिन बचे थे। लेकिन आयकर विभाग ने इस लंबे वीकेंड को रद्द करने का फैसला किया है।

बता दें कि, आयकर विभाग ने एक आदेश में कहा है कि लंबित विभागीय कार्यों को पूरा करने के लिए पूरे भारत में सभी आयकर कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे।

अपडेटेड ITR-U फाइल करने की आखिरी तारीख

योग्य टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) दाखिल करना होगा, क्योंकि ऐसा करने की यह आखिरी तिथि है। ITR-U का यूज इनकम की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग या पहले से दाखिल आईटीआर में किसी अन्य गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, आईटीआर-यू वह व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है जिसे आईटीआर दाखिल करना था लेकिन उसने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया है।

80सी के तहत बचा सकते हैं 1.5 लाख रुपये

इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत निवेश करके आप डेढ़ लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। इनमें जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए दिया गया प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, PPF, KVP, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC होम लोन की मद में चुकाया गया मूलधन जैसी रकमें शामिल होती हैं।

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