
नई दिल्ली : बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए गए थे. वहीं लगाए गए आरोपों पर मंगलवार को सुनवाई हुई.
आपको बता दें कि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी वकील और मुंबई पुलिस को आईपीसी की धारा 124-ए के तहत केस दर्ज होने के चलते फटकार लगाई है. वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के खिलाफ गिरफ्तारी समेत किसी भी तरह के बलपूर्वक कार्रवाई पर अंतरिम सुरक्षा का अनुदान दिया है.
वहीं हाईकोर्ट ने कंगना और रंगोली के वकील रिजवान सिद्दीकी के बयान को रिकॉर्ड कर स्वीकार किया है. साथ ही रिजवान ने कोर्ट में कहा कि, कंगना और रंगोली 8 से 12 जनवरी के बीच दोपहर 2 बजे बांद्रा पुलिस के सामने पेश हो जाएंगी और अपना बयान दर्ज करेंगी. वहीं कोर्ट ने कहा है कि, इस मामले में जांच जारी रहेगी. बता दें कि, पिछले महीने बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुन्नवर अली सय्यद मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंगना और रंगोली के खिलाफ सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी.
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