
Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने उन्हें तीन दिन की रिमांड पर लिया है और इस मामले की सुनवाई 29 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। अब इस मामले में वरिष्ठ वकील केके मनन का कहना है कि फिर से कोर्ट सीबीआई को रिमांड की अनुमति दे देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की बेल पर स्ट लगा है, कैंसिल नहीं हुई है। अब 10 जुलाई को हाईकोर्ट के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात पर क्या फैसला लेती है।
आपको बता दें कि केके मनन का कहना है, ''अभी अरविंद केजरीवाल 3 दिन की रिमांड पर गए हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर सीबीआई दोबारा रिमांड मांगेगी तो रिमांड दे दी जाएगी”। वहीं केके मनन ने ये भी कहा कि “ट्रायल कोर्ट द्वारा रिमांड देना एक चलन बन गया है। छोटे-छोटे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट जमानत नहीं दे रहे हैं”।इसके अलावा उन्होंने कहा, “ अरविंद केजरीवाल के केस में देखना सीबीआई की जांच प्रवर्तन निदेशालय की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी। सीबीआई का जांच करने का तरीका अलग होता है।
क्या केजरीवाल को बेल मिलने में होगी परेशानी
गौरतलब है कि सीबीआई 90 प्रतिशत केस में अरेस्ट नहीं करती है। अरेस्ट किए बिना ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। वह उस वक्त अरेस्ट करते हैं, जब पुख्ता सबूत उनकी टेबल पर आ जाते हैं”। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि, “ केजरीवाल के मामले में जज ने ये नहीं कहा कि इंवेस्टिगेशन एजेंसी झूठ बोल रही है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने नाम नहीं लिया है, लेकिन ये कहा है कि मेरे कहने से ये नहीं हुआ है। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर कौन हैं, कैबिनेट मीटिंग कौन हेड करता है, आम आदमी पार्टी के हेड कौन हैं, घर का कर्ता-धर्ता कौन है, फर्म का चेयरमैन कौन है। कानून बहुत क्लीयर हैं”।
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