Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI को जारी किया नोटिस

Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI को जारी किया नोटिस

Arvind Kejriwal Bail:  दिल्ली के मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर बधुवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त तय की है।

बता दें कि सीएम केजरीवाल ने शराब नीति मामले में CBI की तरफ से दर्ज केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से जमानत की भी गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की है।

केजरीवाल ने अपनी याचिका में क्या तर्क दिया

गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमीं मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई, जिसके बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। सिसोदिया को जमानत मिलने के दो दिन बाद ही सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका दायर की थी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने तर्क दिया है कि जिन आधारों पर अदालत ने सिसोदिया  जमानत पर रिहा करना उचित समझा, वे उन पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए।

26 जुलाई के दिन केजरीवाल को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के दिन इस केस में ईडी के तरफ से की गई गिरफ्तारी को लेकर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन 26 जून को CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वजह से वो अभी भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट से पहले अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका डीली थी, लेकिन वहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

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