
नेस्ले मैगी पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने अदालत पहुंच गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई आज करेगा। नेस्ले यह मानने को तैयार नहीं है कि मैगी खाने के लिए असुरक्षित है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन मे भी मैगी की फूड क्वालिटी की जांच हो रही है।
नेस्ले ने मैगी पर रोक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। नेस्ले ने एफएसएसएआई के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। नेस्ले एफएसएसएआई की जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं है।
इसके अलावा उसने महाराष्ट्र में खाद्य एवं दवा प्रशासन के 6 जून, 2015 तथा एफएसएसएआई के 5 जून के आदेश पर न्यायिक राय मांगी है। कंपनी ने कहा है कि इसके साथ ही वह मैगी नूडल उत्पाद को बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया को जारी रखेगी। उसके इस कदम से नूडल को हटाने की प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा।
एफएसएसएआई ने पिछले सप्ताह आदेश जारी कर नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स की सभी किस्मों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करते हुए इसे मानव के खाने के लिए असुरक्षित व खतरनाक बताया था। परीक्षणों में मैगी में स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट तथा सीसा तय मात्रा से अधिक पाया गया था। उसके बाद कई राज्यों ने मैगी 2 मिनट इंस्टैंट ब्रांड पर प्रतिबंध लगा दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने भी मैगी नूडल के कुछ नमूनों में सीसा तय सीमा से अधिक पाए जाने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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