अब थर्ड जेंडर का ऑप्शन होगा बैंक के फॉर्म में

अब थर्ड जेंडर का ऑप्शन होगा बैंक के फॉर्म में

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को सभी बैंकों को अपने सभी फॉर्म और ऐप्लीकेशन में थर्ड जेंडर का कॉलम भी रखने का निर्देश दिया है 

रिजर्व बैंक के इस नोटिफिकेशन के बाद बैंकों को अब महिला और पुरुष के अलावा \'थर्ड जेंडर\' का कॉलम भी रखना होगा। 

आरबीआई का यह निर्देश 15 अप्रैल 2014 को आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद दिया गया है। अपने फैसले में कोर्ट ने सभी किन्नरों को थर्ड जेंडर में रखने को कहा था। 

रिजर्व बैंक के इस नोटिफिकेशन के बाद किन्नरों को बैंक में खाता खुलवाने में आने वाली परेशानी कम हो जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि किन्नरों को बैंक में खाता खुलवाने में काफी परेशानी आती थी क्योंकि खाता खुलवाने वाले फॉर्म और अन्य दूसरे फॉर्म्स में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था। 

स्टेशनरी में बदलाव के साथ ही बैंकों को अपने मूल सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा। बैंकों को इस सॉफ्टवेयर में भी थर्ड जेंडर के लिए अतिरिक्त कॉलम जोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किन्नरों को थर्ड जेंडर के रूप में पहचान देने वाले कानून की अनुपस्थिति में उनके साथ भेदभाव जारी नहीं रह सकता। 

 

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