
आयकर विभाग एचएसबीसी,जिनीवा के खिलाफ भारत के नागरिकों के विदेशी बैंक खातों का अनधिकृत परिचालन कर देश में कथित तौर पर कर चोरी को बढ़ावा देने, के आरोप में जल्द ही शिकायत दायर कर सकता है।
सूत्रों ने कहा कि एचएसबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 278 (गलत आयकर दाखिले को बढ़ावा देने) के तहत आगामी 31 मार्च से पहले शिकायत दर्ज किए जाने की संभावना है । चूंकि संबंधित बैंक खाते 2006-07 की अवधि से जुड़े हैं, लिहाजा उसके बाद इनमें कार्रवाई के लिए का सीम खत्म हो जाएगी।
एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा कि विभाग ने काला धन पर गठित विशेष जांच टीम को सूचित करने के बाद इन मामलों को खुद अपने हाथ में लिया है। माना जाता है कि विशेष जांच टीम ने विभाग को आगे कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है।
सूत्रों ने कहा कि टैक्स ऑफिसर्स ने कुछ साल पहले फ्रांस से मिली एचएसबीसी की सूचियों में उजागर हुए कम से कम चार मामलों पर काम किया है और यह साबित करने के लिए बैंक के खिलाफ सबूत जुटाए हैं कि उसने ग्राहकों के बारे में जानकारी नहीं देकर भारत में टैक्स चोरी के लिए लोगों को जानबूझकर बढ़ावा दिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए इस पर पर्दा डाला। इस प्रकार से एचएसबीसी ने आयकर कानूनों का उल्लंघन किया और भारी मात्रा में टैक्स चोरी में मदद की।
सूत्रों ने कहा,साक्ष्यों पर विभाग और सीबीडीटी में उच्च स्तर पर चर्चा की गई है। बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर कर टैक्स कानूनों के तहत दंड की मांग की जाएगी।
एचएसबीसी से संपर्क किए जाने पर बैंक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चार मामलों में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ किए जाने पर बैंक खाताधारकों के बयान दर्ज किए गए जिन्होंने कहा कि नकदी और बैंक बैलेंस की जानकारी छिपाने में बैंक द्वारा उनकी मदद की गई। इन ग्राहकों ने इस संबंध में ई-मेल के जरिए हुए बातचीत के साक्ष्य भी दिए हैं।
गौरतलब है कि खोजी पत्रकारों के एक वैश्विक समूह आईसीआईजे द्वारा हाल ही में किए गए खुलासे के बाद विशेष जांच टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आईसीआईजे द्वारा की गई एक संयुक्त जांच के जरिए दुनियाभर के एक लाख से अधिक खाताधारकों के ब्यौरे का खुलासा किया गया है जिसमें 1,000 से अधिक नाम भारत के हैं।
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