
कंपिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानि सीसीआई ने रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ के खिलाफ नई जांच करने का आदेश दिया है। ये जांच डीएलएफ के खिलाफ अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने के आरोप की होगी।
शुरुआती जांच में सीसीआई ने पाया है कि डीएलएफ ने गुड़गांव में रेसिडेंशियल यूनिट बनाने और बेचने के मामले में फेयर ट्रेड नॉर्म्स तोड़े हैं। ये मामला गुड़गांव में डीएलएफ गार्डेन सिटी में रीगल गार्डेन टाउनशिप से जुड़ा है। कंपनी पर आरोप है कि उसने इकतरफा बायर्स एग्रीमेंट पर लोगों से दस्तखत कराए हैं। डीएलएफ ने इस बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
पहले भी एक मामले में डीएलएफ को प्रतिस्पर्धा के नियम तोड़ने के आरोप साबित होने पर कंपिटिशन कमीशन 630 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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