
प्रदेश में आरक्षण के दौरान हुई सम्पति के नुकसान को लेकर सरकार ने क्लेम कमीशन अपॉइमेंट किया गया है। क्लेम कमीशन का मकसद है की जिन लोगो की प्रोपर्टी आंदोलन के दौरान बर्बाद हुई है। उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। यदि किसी को मुआवजा नहीं मिलता या कम मिलता है तो वो क्लेम कमीशन पर अपनी शिकायत डाल सकता है।
क्लेम कमीशनर के सी त्यागी ने बताया की क्लेम लेते समय प्रोपर्टी की सारी डिटेल ,क्या क्या नुक्सान हुआ से संबधिंत सभी जानकारी मुहैया करवानी होगी। क्लेम के लिए 30 सितंबर 2016 तक अप्लाई कर सकते है।

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