
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को सरकार ने 7 सितंबर से बढाकर 30 सितंबर 2015 कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर की तिथि के बाद इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इससे भरने के ले लिए विभिन्न स्त्रोतों से होने वाली आय, व्यय, निवेश, कर्ज आदि से संबधित डाक्यूमेंट्स को एकत्रित कर इसका पूरा ब्यौरा डिपार्टमेंट को ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीकों से भर सकते है। इनकम टैक्स में छूट और राहत के मद्देनजर इन कागजातों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
किसी भी वजह से अगर आप आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाते है तो ऐसे में 31 मार्च 2016 तक टैक्स की राशि पर निर्धारित ब्याज के साथ रिटर्न भर सकते है। वही इस तारिख को भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाते हैं, तो आपको टैक्स पर ब्याज के साथ-साथ 5000 रुपए जुर्माने के तौर पर भी भरना पड़ेगा। जबकि टैक्स नहीं भरने कि सूरत में व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसमे टैक्स चोरी के अपराध में 2-3 साल कैद की सजा का प्रावधान है।

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