फ्री-बैंकिंग सेवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स !

फ्री-बैंकिंग सेवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स !

बैंक और उनके ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। टैक्स विभाग कई बैंकों को फ्री सर्विस पर सर्विस टैक्स देने वाला नोटिस वापस ले सकता है। हाल ही में विभाग ने कई बैंकों को 'फ्री सर्विस' पर सर्विस टैक्स वसूलने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद खबरें आई थी कि ये बैंक ये टैक्स ग्राहकों से वसूलने वाले हैं। बीएस ने खबर दी है कि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने इस मामले बैंकों का पक्ष रखा है। बैंक पिछली तारीख से इस टैक्स का विरोध कर रहे थे।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने रिवेन्यू डिपार्टमेंट से बात की है और इस केस को आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया है। ये मामला सुलझा लिया जाएगा और इसको आगे न बढ़ाया जाए। कुछ DGGSTI के अधिकारियों ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक को इस टैक्स का नोटिस भेजा था। इसके अलावा एसबीआई और कुछ सरकारी बैंकों को भी नोटिस दिया गया था।

इन बैंकों से जुलाई 2012 से जून 2017 तक बिना दिए सर्विस टैक्स पर पेनल्टी और ब्याज की मांग की थी। DGGSTI के अधिकारी ऐसे नोटिस दूसरे बैंकों को भी जारी करने की तैयारी में था।

हर बैंक का मिनिमम बैलेंस के अलग नियम हैं। इसके आधार पर वो फ्री सेवाएं देती है। टैक्स की ये मांग ग्राहकों को दी जाने वाली फ्री सेवाएं जैसे मिनिमम बैलेंस, एटीएम से फ्री कैश निकालने की सुविधा, चेक बुक, अकाउंट स्टेटमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड पर की गई थी।

वित्त मंत्रालय के एक और अधिकारी ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने इस मामले पर सफाई मांगी थी। कानून में अभी ये साफ नहीं है कि इस तरह की सेवाओं पर टैक्स लिया जा सकता है या नहीं। बीएस के मुताबिक एक बैंक के अधिकारी ने कहा कि वो इस नोटिस का जवाब देने की तैयारी कर रहे थे।

 

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