मुश्किलों में बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाई 6 महीने की सजा

मुश्किलों में बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाई 6 महीने की सजा

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 02 जुलाई को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह पहला मौका है जब शेख हसीना को किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। बता दें, शेख हसीना पिछले 11 महीनों से भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। लेकिन अब ICT के इस फैसले ने बांग्लादेश की सियासत और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर नई चर्चा छेड़ दी है।

क्या है पूरा मामला?  

शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा का फैसला ICT-1 की 3 सदस्यीय पीठ जस्टिस मोहम्मद गोलम मोर्तुजा मजूमदार हैं ने सुनाया है। दरअसल, शेख हसीना ने कथित तौर पर गाइबंदा के गोबिंदगंज के स्थानीय नेता शाकिल अकंद बुलबुल से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं, जिससे उन्हें '227 लोगों को मारने का लाइसेंस' मिल गया है। जिसके बाद उनके इस बयान को अदालत की अवमानना और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने वाला माना गया। 

इस मामले में शाकिल अकंद बुलबुल को भी दो महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। लेकिन इस सजा को 'गैर-कठोर' (non-rigorous) श्रेणी में रखा गया है। यानी यह प्रभावी तभी होगी जब हसीना खुद अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी या बांग्लादेश सरकार उन्हें प्रत्यर्पित करवाएगी। चूंकि हसीना वर्तमान में भारत में हैं, इस सजा का तत्काल लागू होना मुश्किल लगता है।

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