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ड्राइविंग लाइसेंस में होगा बड़ा बदलाव ?, स्वदेशियों और विदेशियों के लिए अलग- अलग रंग के होंगे लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस में होगा बड़ा बदलाव ?, स्वदेशियों और विदेशियों के लिए अलग- अलग रंग के होंगे लाइसेंस

Driving License Changes: केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइंसेस को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इस बदलाव को लेकर एकक नोटिस जारी किया गया है। जिसके बाद बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें की इसके तहत स्वदेशी और विदेशी दोनों के लिए अलग- अलग रंग के लाइसेंस बनाने का भी निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन लाइंसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन पास करने की शर्त को भी और सख्त किया जा सकता है। हालांकि की ये अभी प्रस्ताव है। और इसे लागू करने से पूर्व अंतिम निर्णय और नियम जारी होने बाकि हैं।  

स्वदेशियों और विदेशियों के लिए अलग-अलग रंग के होंगे लाइसेंस

ड्राइविंग लाइंसेस में होने वाले बदलाव के तहत सरकार भारतीय और विदेशियों के लिए अलग- अलग रंग की लाइंसेस बनाने की तयारी में हैं। इसका उद्द्येश ये हैं की रंग के आधार पर राष्ट्रीयता की पहचान करने में काफी आसानी होगी। जो की सरकार के द्वारा एक बेहतर कदम माना जा रहा है। रंग के साथ- साथ सरकार लाइंसेस में राष्ट्रीयता का भी उल्लेख करने जा रही है। जिससे की पहचान में बेहद आसानी हो।

लाइंसेस पाने के लिए नियम सख्त 75 प्रतिशत अंक जरूरी

सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े ऑनलाइन 'सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल असेसमेंट' को भी सख्त बनाने की तैयारी में है। फिलहाल इस मूल्यांकन में पास होने के लिए 60 प्रतिशत अंक ही जरूरी है। पर अब सरकार इस नियम को भी सख्त करने जा रही है। और मूल्यांकन अंक को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की तयारी में हैं।

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मोबाइल नंबर और ब्लड ग्रुप की जानकारी भी जरूरी -

बदलाव प्रस्ताव के तहत सरकार लाइंसेस के लिए मोबाइल नंबर और ब्लड ग्रुप की जानकारी भी देने का निर्णेय भी ले सकती है। जिससे की पहचान में आसानी हो सके वहीं नाम-पता और संपर्क नंबर बदलने जैसे कुछ सेवाओं के लिए फ़ीस माफ़ करने का भी प्रस्ताव है। इन सुविधाओं का फायदा ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए लेने की व्यवस्था हो सकती है।

आवेदन के लिए एक ही फॉर्म का प्रस्ताव -

मंत्रालय ने लाइसेंस रिन्यू कराने, डुप्लीकेट लाइंसेस बनवाने, वाहन की नई श्रेणी को जोड़ने और व्यक्तिगत जानकारी जैसे सेवाओं के लिए एक फॉर्म का प्रस्ताव रखा  गया है। अधिकारियों को जानकारी में बदलाव से जुड़े ऑनलाइन आवेदनों पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा और आवेदन खारिज करने पर कारण बताना होगा। पता बदलने का आवेदन 30 दिनों तक लंबित रहने पर उसे मंजूर मानने का भी प्रस्ताव दिया गया है। 

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