
Rahul Gandhi Citizenship: सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह इस पर विचार कर रहा है कि क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। इसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कोर्ट में कहा कि मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग करने की जानकारी मिली है।
राहुल गांधी नागरिकता पर सवाल
इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 अक्टूबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। बता दें, लखनऊ हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था।
बता दें, पहले याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई थी कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने को अयोग्य थे। कोर्ट ने बीती जुलाई में राहुल गांधी के सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।
भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग
कोर्ट ने कहा था कि वह चाहें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। बता दें, कर्नाटक के रहने वाले एस विग्नेश ने 12 सितंबर को जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अमेठी से सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम (UK) का नागरिक होने दावा किया है। उसके बाद शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने मामले की गहन जांच की गई हैं। जिससे पता चलता है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है।
जिसके बाद एस विग्नेश शिशिर ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है।
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