बीफ खाने पर पीट-पीटकर की हत्या, क्या आप जानते है भारत में मॉब लिचिंग की क्या है सजा?

बीफ खाने पर पीट-पीटकर की हत्या, क्या आप जानते है भारत में मॉब लिचिंग की क्या है सजा?

Mob Lynching, New Criminal Law in India: आज के समय में भारत में बीफ खाने और उससे जुड़े कई मामले सामने आते रहते है। वहीं विधानसभा के चुनावी समय में हरियाणा के चरखी दादरी में गोरक्षक समूह की दरिंदगी का मामला सामने आया है। जहां बीफ खाने के आरोप में एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। 
 
इस घटना के कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं, जिसमें गोरक्षक दल के कुछ लोग बीफ खाने वाले युवक को बेरहमी पीट रहे हैं।
 
क्या है पूरा मामला? 
27 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के आरोप में एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दो युवक चरखी दादरी में कूड़ा बीनने का काम करते थे। गोरक्षक दल के सदस्यो को शक था कि उन दोनों युवक ने बीफ पकाकर खाया है। जिसके बाद ये मामला और ज्यादा हिंसक हौ गया। दोनों युवकों को लाठी-डंडों से पीटने लगे जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 
 
लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के नए क्रिमिनल लॉ में मॉब लिंचिंग को लेकर क्या नियम है? 
 
भारत के नए क्रिमिनल लॉ 
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023,  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) पूरे देश में प्रभावी है। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
 
मॉब लिचिंग के लिए कानून 
भारत में मॉब लिचिंग के लिए सख्त कानून बनाए गए है। नए कानूनों के तहत शरीर पर चोट पहुंचाने वाले क्राइम को धारा 100-146 तक में जगह मिली है। इसमें उम्रकैद, फांसी या न्यूनतम 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा हत्या के मामले को धारा 103 के तहत दर्ज किया जाएगा। 
 
धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मर्डर के लिए धारा 101 में सजा का प्रावधान है. इसमें दो सब-सेक्शन हैं. धारा 101(1) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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