पश्चिम बंगाल में रेप विरोधी बिल विधानसभा में पारित, BJP ने किया समर्थन

पश्चिम बंगाल में रेप विरोधी बिल विधानसभा में पारित, BJP ने किया समर्थन

Aparajita Bill 2024:  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज यानी मंगलवार को विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर एंटी रेप बिल (अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024) पेश किया है। जिसे पास कर दिया गया है, इसके बाद इस बिल को आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनके साइन के बाद यह कानून बन जाएगा।
 
एंटी रेप बिल के नए कानून के तहत 36 दिन में रेप केस की जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी।
 
सीएम ने बिल को बताया ऐतिहासिक 
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि मैं पूरे पश्चिम बंगाल की तरफ से अपराजिता बिल का स्वागत करती हूं। ये बिल ऐतिहासिक है और ‘हम चाहते हैं कि सीबीआई इंसाफ दिलाएं’। 3 सितंबर 1981 को यूएन ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कदम उठाते हुए उनक साथ होने वाले भेदभाव के लिए सम्मेलन की शुरुआत की।
 
ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर कहा, ‘हम रेप के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करते हैं। वो समाज कोई समाज नहीं हो सकता जहां महिलाओं का सम्मान न किया जाए।‘
 
BJP का मिला समर्थन
ममता सरकार के इस बिल पर विपक्षी पार्टी बीजेपी का भी समर्थन मिला है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस बिल पर बात करते हुए विधानसभा में कहाकि ‘बीजेपी पूरी तरह से अपराजिता बिल का समर्थन करती है। और हम चाहते हैं यह कानून जल्द ही लागू हो। क्योंकि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

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