UP E-Challan: उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में 2017 से 2021 तक बने लाखों ई-चालान अब कानून के तहत समाप्त माने जाएंगे। यानी जिन चालानों पर अदालतों में कार्रवाई लंबित थी या जो समय-सीमा से बाहर हो चुके हैं, वे अब मान्य नहीं होंगे। परिवहन विभाग के इस कदम से प्रदेशभर के वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। विभाग के इस फैसले के साथ ही वाहन ट्रांसफर, परमिट, फिटनेस और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) जैसी सेवाओं पर लगे रोक हट जाएंगे। यानी अब पुराने ई-चालानों की वजह से वाहन मालिकों को इन सेवाओं में कोई रुकावट नहीं होगी।
लोग देख सकेंगे चलान का स्टेटस
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कुल 30,52,090 ई-चालान काटे गए थे। इनमें से 17,59,077 पहले ही निस्तारित हो चुके हैं और 12,93,013 चालान अब तक लंबित हैं। इनमें से 10,84,732 चालान कोर्ट में पेंडिंग हैं। वहीं, 1,29,163 चालान ऑफिस स्तर पर पेंडिंग हैं। अब ये सभी चालान खुद खत्म हो जाएंगे। एक महीने के भीतर सभी चालानों की स्थिति पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। इसके बाद जनता आसानी से ई-चालान पोर्टल पर जाकर अपने चालान का स्टेटस देख सकती है।
क्यों लिया गया ये फैसला?
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने आदेश में बताया गया कि यह फैसला जनहित, पारदर्शिता और कानून के पालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लंबे समय से कोर्ट में पड़े छोटे-मोटे चालानों से न्यायपालिका और प्रवर्तन तंत्र पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था। इनकी वसूली लगभग असंभव हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने भी कई आदेशों में साफ कहा कि ऐसे ई-चालान अब समाप्त माने जाएंगे। राज्य सरकार ने नए कानून और अदालत के निर्देशों के बाद इसे पोर्टल स्तर पर लागू करने का आदेश दिया है।
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