
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने के बाद, CAQM ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। अब स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित होंगे, ताकि छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए विकल्प उपलब्ध हो सकें। जो छात्र ऑफलाइन आना नहीं चाहते, उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। इस नए आदेश के अनुसार, GRAP के चरण-III और चरण-IV के कुछ खंडों में छूट दी गई है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को लेकर प्रावधान किए गए हैं।
बीते दिनों में दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 460 के पार पहुंच गया था। जिसके बाद प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई थी। जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में सभी स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के आदेश दिए थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली रही है। जिसके बाद सोमवार की देर शाम स्कूलों को फिर से ऑफलाइन मोड पर शुरू करने की छूट दी गई है।
सरकार का होगा फैसला
जानकारी के मुताबिक, GRAP के चरण-III के खंड 11, GRAP के चरण-IV के खंड 5 और खंड 8 के तहत छूट दी गई है। इसके मुताबिक कॉलेजों व शैक्षणिक संस्थानों को लेकर प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली NCR में राज्य सरकारें तय करेंगी कि स्कूलों में 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं फिजिकल शुरू की जाएं कि नहीं। दिल्ली में दिल्ली सरकार इस संबंध में फैसला करेगी।
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