
Delhi News :दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आप पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन बीतें एक साल से मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जेल में बंद है, जिसके लिए उन्होंने कई बार हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्हें कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते है, इसी कड़ी में एक बार फिर सत्यैंद्र जैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था
पिछले साल ईडी ने 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है, हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जमानत के लिए रखी गईं दो शर्तों को पूरा करने में विफल रहे है।
जमानत याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका देने से इनकार करते हुए कहा कि वर्तमान इन अदालत इन कार्यवाहियों को वैधानिक नहीं मानता है। तो वहीं, इस मामले के सबूत बताते है कि आय से अधिक कुछ संपत्ति को छुपाया गया है अदालत को प्रथम दृष्टया मामले को देखना होगा. व्यापक संभावनाएं इंगित करती है कि उनसे जुड़ी कपंनी खुद उनके द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जा रही है।
Leave a comment