इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को मिली जमानत, कितने दिन टिकेगी रिहाई?

इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को मिली जमानत, कितने दिन टिकेगी रिहाई?

Political News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान की 23 महीने बाद रिहा होकर बाहर आए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें मंगलवार, 23 सितंबर को जमानत दी। इसके बाद आजम के बड़े बेटे अदीब अपने समर्थकों के साथ पिता को लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे। अब सवाल ये है कि कितने दिनों तक वह जेल से बाहर रहेंगे?

क्यों गए थे आजम खान जेल?

बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद आजम खान की मुसिबत बढ़ गई और कानूनी शिकंजा उन पर कसता गया। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे।

आजम खान 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब सवा साल ही बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने बाद फिर से जमानत पर जेल से बाहर निकल आए, लेकिन आजम खान कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे?

आजम खान के खिलाफ कई पेंडिंग केस

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ आए, लेकिन बहुत दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह सकेंगे। इसकी वजह यह है कि कई मामलों के फैसले बहुत जल्द आने वाले हैं। आजम खान पर दर्ज मुकदमों में 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग हैं, तो 19 मामले सेशन कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसके अलावा तीन मामले जिला अदालत में हैं।

आजम खान पर क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है, जिसमें हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आजम खान के खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी, लूटपाट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। आजम के ऊपर भैंस चोरी और बकरी चुराने तक के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के कई तरह के आरोप भी लगे हैं।  

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