Rajasthan Anti Conversion Bill: राजस्थान सरकार ने सोमवार को विधानसभा में धर्मांतरण विधेयक पेश किया। मंत्री गजेंद्र सिंह ने 'द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024'नामक इस विधेयक को पेश किया। भजनलाल सरकार के द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि इस विधेयक पर पिछले कई महीनों से तैयारी चल रही है। राजस्थान चुनाव के दौरान भी BJPने धर्मांतरण कानून लाने का वादा किया था। बता दें, करीब 16 साल पहले वसुंधरा राजे ने भी धर्मांतरण विधेयक लाया था। हालांकि, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो इस विधेयक को मंजूरी नहीं मिल पाई।
कितने सालों का प्रावधान
भजनलाल सरकार के द्वारा लाए इस नए बिल में लव जिहाद और धर्मांतरण करने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। अगर यह विधेयक कानून का रुप ले लेता है तो धर्मांतरण करने पर 3 से पांच साल की सजा मिलेगी। हालांकि, इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि कोई अगर अपने मन से धर्मांतरण करता है तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी पड़ेगी।
जमकर हुआ हंगामा
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दो दिन बाद आज (सोमवार) शुरू हुई। विधानसभा में इसबार काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। आज विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से हुई. इसके बाद सदन में धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक यानी 'द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024' पेश किया गया।
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