Railway Train Ticket: अब टिकट रिजर्वेशन के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, रेलवे ने किया इंतजाम

Railway Train Ticket: अब टिकट रिजर्वेशन के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, रेलवे ने किया इंतजाम

Railway Ticker Reservation: त्योहार के बाद ही सही लेकिन भारतीय रेलवे ने लोगों को खुशखबर दी है। अब रेलवे ने दिवाली और छठ के दौरान बिहार जा रहे लोगों के लिए एक सुविधा दिया है। बता दें कि रेलवे ने वेटिंग टिकट के नियम में बदलाव किया है। अब 120 दिन की जगह 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकेंगे। रेल मंत्रालय की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन

के मुताबिक एब एडवांस रिजर्वेशन की समय-सीमा घटा दी गई है। हालांकि, 120  दिनों के एआरपी के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग वैध रहेगी। 

रेलवे ने बताया कि ताज जैसी कुछ दिनों के लिए चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के टिकट रिजर्वेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि में अग्रिम आरक्षण के लिए समय सीमा कम है। इसके अलावा विदेशी प्रर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा।  

वेटिंग टिकटवालों को यात्रा की आज्ञा नहीं

रेलवे ने वेटिंग टिकट धारकों के लिए नए नियम पहले ही लागू किए हैं। जिनके मुताबिक, अब आरक्षित डिब्बों में वेटिंग टिकट पर यात्रा करना पूरी तरह से अवैध है। यह नियम 1 जुलाई, 2024 से लागू कर दिया गया था।  इस नियम का उल्लंघन करने पर यात्री पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें यात्रा नहीं करने दी जाएगी। यह नियम ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह के टिकटों पर लागू होगा।

रेलवे से जुड़े कुछ खास नियम

इसके अलावा रेलव ने पहले से कुछ नियम बना रखे हैं। जिसके मुताबिक, तत्काल टिकट की बुकिंग यात्रा की तारीख से ठीक एक दिन पहले की जा सकती है। बिना टिकट ट्रेन में सफर करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। वहीं, अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और वह कन्फ़र्म नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है।  ऐसे में आप उस टिकट से यात्रा नहीं कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, टीटीई रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टिकट चेक नहीं कर सकता है।  

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