Pune Porsche Accident: महाराष्ट्र के पुणे पोर्शे कांड में नाबालिग रईसजादे ने शराब के नशे में चूर होकर 2 लोगों की जिंदगी ले ली। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जिसमें जितेश शेवनी, जयेश बोनकर और नाबालिक आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल शामिल हैं। अभी तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले ही तीन आरोपियों तो 24मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था और जो आरोपी बचे हैं अब उनको 24 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
निर्भया केस की तरह चलाना चाहिए केस
दूसरी तरफ पुलिस ने नाबालिग पर धारा 185 Motor Vehicle Act के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को फिर से जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट इस चीज पर फैसला करेगा कि नाबालिक आरोपी पर वयस्क के तहत मामला चलाया जाए या नहीं। बता दें, पुलिस ने शराब पीने की धारा इस केस में जोड़ी है, जिसके सीसीटीवी फुटेज और पब को दिए बिल भी कोर्ट में पेश किए गए। पुलिस का कहना है कि नाबालिग का केस निर्भया केस की तरह चलाया जाना चाहिए आरोपी की उम्र 16वर्ष के ऊपर है,उसकी आयु 17वर्ष 8महीने है।
जमानत देने के खिलाफ दिया तर्क
इस पर वकील असीम सरोदे ने जानकारी देते हुए बताया कि "हस्तक्षेपकर्ता की ओर से, हमने आरोपी के पिता को जमानत देने के खिलाफ तर्क दिया है। जिस आधार पर वह जमानत मांग रहा था, उसे अदालत ने खारिज कर दिया और उसे 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्होंने यह तर्क पेश करने की कोशिश की कि उन्होंने अपने आरोपी बेटे के साथ एक ड्राइवर भेजा था तो फिर ड्राइवर कार क्यों नहीं चला रहा था और बिना लाइसेंस वाला व्यक्ति कार क्यों चला रहा था। मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि गिरोह के सदस्यों के साथ उनके संबंध या हत्यारे के रूप में उनकी स्थिति का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।"
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