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'अगर अभिनेता-राजनेता सुरक्षित नहीं, तो आम जनता...', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में कांग्रेस का बड़ा सवाल; महाराष्ट्र सरकार की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

'अगर अभिनेता-राजनेता सुरक्षित नहीं, तो आम जनता...', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में कांग्रेस का बड़ा सवाल; महाराष्ट्र सरकार की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

Congress on Tiger Shroff firing case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए गोलीबारी की घटना को लेकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सवाल उठाया कि क्या मुंबई में अब भी कानून का राज कायम है? उन्होंने पूछा कि जब अभिनेताओं, राजनेताओं और व्यापारियों को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा ‘मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति आज एक बड़ा मुद्दा बन गई है। क्या मुंबई में अब भी कानून-व्यवस्था है? गोलीबारी खुलेआम हो रही है—सलमान खान के घर के बाहर, रोहित शेट्टी के घर के बाहर और अब टाइगर श्रॉफ पर। दुखद रूप से, बाबा सिद्दीकी की गोलीबारी में हत्या कर दी गई और एक व्यापारी पर भी गोलियां चलाई गईं।’

गायकवाड़ ने आगे कहा 'मेरा सवाल यह है: अगर राजनेता, अभिनेता और व्यापारी यहां सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी की स्थिति कैसी होगी?' इसके अलावा कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने इस घटना को 'खुफिया विफलता' और राज्य के सुरक्षा तंत्र की पूर्ण विफलता का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा 'यह एक गंभीर घटना है। जहां तक ​​कानून व्यवस्था की बात है, यह स्पष्ट है कि मुंबई और महाराष्ट्र में व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है... क्या यहां कानून व्यवस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या मुंबई और महाराष्ट्र राज्य में कानून का कोई डर बचा है? स्पष्ट रूप से, खुफिया विफलता के साथ-साथ मुंबई और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।'

Also read: ओवैसी की तारीफ, विपक्ष पर हमला! किरेन रिजिजू के बयान की क्यों हो रही चर्चा?

बता दें, यह पूरा मामला 18 अक्टूबर 2026 रविवार शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी से संबंधित है, जब टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे। आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनेता की कार पर गोलियां चलाईं। हालांकि अभिनेता को सीधे गोली नहीं लगी, लेकिन उनके ड्राइवर को चोटें आईं। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राजस्थान के कोटा शहर से एक नाबालिग समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, उन्हें ट्रेन में यात्रा करते समय पकड़ा गया। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। 

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