Delhi Agniveer Policy: दिल्ली में अग्निवीरों को बड़ी राहत देने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में संशोधन को हरी झंडी दिखा दी है। जिसके तहत पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण ग्रुप-सी स्तर की नौकरियों में सीधी भर्ती के तहत लागू होगा।
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बता दें, राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अग्निवीरों के लिए नई नीति को लागू करने से संबंधित बैठक की और फैसले को अंतिम रूप दिया गया। जिसके तहत दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। यानी अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सशस्त्र बलों के बाद पुलिस सेवा में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। वर्तमान में दिल्ली पुलिस में 42,451 पुरुष कांस्टेबल (कार्यकारी) पद स्वीकृत हैं।
राज्यपाल तरनजीत सिंह को पोस्ट
इस मामले की जानकारी देते हुए राज्यपाल तरनजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा ;दिल्ली में मुख्य सचिव और दूसरे सीनियर अधिकारियों के साथ हुई बैठक में, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की गई। यह महत्वपूर्ण पहल भारत सरकार के विज़न के अनुरूप लागू की जा रही है।'
उन्होंने आगे लिखा 'इन युवा पुरुषों और महिलाओं के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण को सही दिशा मिले, इसके लिए पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे खाली 'ग्रुप C' पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का फैसला गया है।'