मनी लांड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर टली सुनवाई

मनी लांड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर टली सुनवाई

Manish Sisodia: आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले मेंराहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सुनवाई 6 अप्रैल तक टाल दी है।

मनीष सिसोदिया के वकील ने कही ये बात

मनीष सिसोदिया के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी तक जांच एजेंसी ने यह साबित नहीं कर पाई है कि मुझ तक पैसा पहुंचा है। आगे उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया ने वकील ने कहा कि जांच एजेंसी से SC ने कहा थी कि 6 महीने में जांच पूरी कर लें। AAP के नेता नेता मनीष सिसोदिया के वकील नेकहा कि सिसोदिया मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग मैंने कभी भी नहीं किया है। इसके आगे उनके वकील कहते हैं कि 13 महीने से सिसोदिया हिरासत में है,बाबू की जमानत भी इसी अवधि में थी, जमानत के लिए मैं ट्रिपल टेस्ट में खरा उतरता हूं, अब मैं प्रभावशाली नहीं हूं, मैं अब डिप्टी सीएम नहीं हूं।

SC से संजय सिंह को मिली जमानत

मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। SC में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया है। संजय सिंह को SC ने कहा कि वो मीडिया में दिल्ली शराब नीति मामले के बारे में बयान न दें। संजय सिंह को जमानत मिलने पर AAP की नेता आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. दिल्ली की मंत्री ने जमानत की खबर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'सत्यमेव जयते।'

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